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GTL Loan Scheme | General Term Loan Scheme Online Apply

Category: lona-plans » by: Monika » Update: 2024-04-23

GTL (General Term Loan) Scheme : सामाजिक न्याय अधिकारिकता मंत्रालय द्वारा व्यवहार्य लोन प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है इस योजना में 15 लाख रूपए तक लोन 6% ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है यह योजना सफाई कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई लोन योजना है इस लेख में आपको GTL Loan Scheme के बारे में विस्तार से बताया गया है इसे लास्ट तक पढ़कर जान सकते है की GTL Loan Scheme Apply कैसे करना है , सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए पात्र कोन है , आवश्यकता दस्तावेज , लाभ आदि के बारे में |

सामान्य सावधि ऋण योजना में किसी भी गतिविधि के लिए लोन लिया जा सकता है जैसे व्यवसाय,स्वरोजगार आदि की लगत का 90% लोन प्राप्त कर सकते है इस योजना में  राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्ष्य समूह को सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं |

GTL Loan Scheme | General Term Loan Scheme Online Apply

सामान्य सावधि ऋण योजना का उद्देश्य 

इस योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य गरीब श्रेणी में आने वाले  सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स को वितीय सहयोग प्रदान करना जिससे सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स  आदि भी योजना के तहत वितीय सहायता लेकर उधम स्वरोजगार बिज़नस व अन्य सुविधाए आदि के साथ आगे बढ़ सके | योजना में लोन पर कम ब्याज इसी लिए लिया जाता है ताकि लाभार्थियों को लाभ प्रदान करके वितीय सहयोग किया जाए |

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General Term Loan Scheme Keypoint

नामGeneral Term Loan Scheme
लाभकम ब्याज दर पर 15 लाख रूपए तक का लोन |
पात्रतासफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स आदि गरीब श्रेणी के उमीदवार जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है |
लोन राशी अधिकतम 15 लाख रूपए |
ब्याज दर6% ब्याज दर 
official websitenskfdc.nic.in

सामान्य सावधि ऋण योजना की विशेषता व लाभ / Benefits

  • इस योजना के तहत सावधि ऋण प्रदान किए जाते है जो 15 लाख रूपए अधिकतम लोन राशी के साथ दिए जाते है |  
  • स्वच्छता संबंधी गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय सृजन योजना के लिए 6% की ब्याज दर पर अधिकतम इकाई लागत रु. 15.00 लाख के साथ इकाई लागत का 90% तक।
  • सामान्य सावधि ऋण इकाई लागत का अधिकतम 90% तक प्रदान किया जा सकता |
  • रु. 2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रमोटर के योगदान पर जोर नहीं दिया जाता है |
  • लक्ष्य समूह को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीए) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के माध्यम से ऋण दिया जाता है।

पात्रता / Eligibility

  • सफाई कर्मचारियों (कचरा बीनने वालों सहित) ने हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की पहचान की।
  • लक्ष्य समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
  •  लक्ष्य समूह द्वारा प्रचारित कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और व्यक्ति, जो स्थानीय राजस्व अधिकारी/स्थानीय नगरपालिका अधिकारी/छावनी कार्यकारी अधिकारी/रेलवे अधिकारी, सरकार के प्रमुख से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। 
  • विभाग (अर्थात स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) जिनकी रैंक राजपत्रित अधिकारी, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के क्षेत्रीय प्रबंधकों से कम न हो। ). हालाँकि, एमएस अधिनियम, 2013 के तहत, एक सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार मैनुअल स्कैवेंजरों की अंतिम सूची में नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है (https:// /nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)। सफाई कर्मचारियों/आश्रितों को व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मुखिया/सरपंच/अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और राजपत्रित अधिकारियों के बिना नगर निकायों के मामले में, ऐसे नगर निकायों का प्रमुख सक्षम प्राधिकारी हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़ / Documents

  • आधार कार्ड 
  • व्यवसाय प्रमाणपत्र
  • पैन कार्ड 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 
  • मोबाइल नंबर 

General Term Loan Scheme Apply Process Hindi

आवेदकों द्वारा ऋण आवेदन आरआरबी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एनएसकेएफडीसी के एससीए के जिला कार्यालयों में जमा किए जाते हैं। फिर इन आवेदनों को मुख्य कार्यालयों में भेजा जाता है, जहां एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है और परियोजनाएं वापस भेज दी जाती हैं। एनएसकेएफडीसी सिफारिशों के साथ। एनएसकेएफडीसी की परियोजना मूल्यांकन समिति तब प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और उन्हें क्रम में खोजने के बाद उनकी मंजूरी के लिए अपने निदेशक मंडल के सामने रखती है। एक बार जब निदेशक मंडल परियोजना को मंजूरी दे देता है, तो मंजूरी पत्र जारी किया जाता है। एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैंक। एक बार सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर लेने के बाद, आवश्यक दस्तावेज और धनराशि संबंधित लाभार्थियों को जारी कर दी जाती है। एनएसकेएफडीसी ने एनएसकेएफडीसी की ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों (एलपीजी) के अनुसार रिलीज के सभी मापदंडों पर विचार करने के बाद एससीए / आरआरबी / राष्ट्रीयकृत बैंकों से की गई मांग की प्राप्ति के साथ धनराशि जारी की।

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