Short Term Loan Scheme Goa || अल्पावधि ऋण योजना ऑनलाइन अप्लाई
गोवा राज्य सरकार द्वारा "अल्पकालिक ऋण योजना" को शुरू किया गया है इस योजना में सॉर्ट टर्म लोन प्रदान किया जाता है राज्य के अनुसूचित जनजाति के नागरिको को शिक्षा के लिए चिकित्सा के लिए और व्यावसायिक करने के लिए 1 लाख रूपए तक लोन प्रदान किया जा रहा है Short Term Loan Scheme में मिलने वाला यह लोन 2% ब्याज दर प्रदान किया जाता है इस लेख में हम आपको Goa Short Term Loan Scheme के बारे में विस्तार से समझेंगे की इस योजना में क्या लाभ मिलता है अल्पकालिक ऋण योजना के लिए पात्र लाभार्थी कोन है योजना के लिए ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जायगा , पात्रता दस्तावेज , आदि सम्पूर्ण गाइड लाइन यहा उपलब्ध है |
अल्पावधि ऋण यानी कम समय के लिए लिया जाने वाला लोन जो गोवा सरकार द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए वितीय सहायता के रूप में और चिकित्सा सम्बन्धित आवश्यकताओ के लिए और व्यवसायिक आवश्यकताओ के लिए लोन प्रदान किया जा रहा है | 20 महीने की अवधि के लिए अल्पावधि ऋण योजना के तहत लोन पर सिर्फ 2% ब्याज दर के साथ लोन उपलब्ध कराया जा रहा है इन्छुक व पात्र उमीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है |
![Short Term Loan Scheme Goa || अल्पावधि ऋण योजना ऑनलाइन अप्लाई](https://loanplan.org/upload/Short-Term-Loan-Scheme-Goa-min.jpg)
गोवा अल्पावधि ऋण योजना का उद्देश्य |
गोवा राज्य सरकार का इस योजना में मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (SC) श्रेणी के गरीब परिवारों के स्टूडेंट, व अधमियो को वितीय सहायता प्रदान करना है जिससे अनुसूचित जनजाति के नागरिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से चिकित्सा के उद्देश्य से और व्यवसाय के उद्देश्य से इस लोन योजना में आवेदन कर अपनी आवश्यकताओ को पूरा करके आगे बढ़ सके यह सॉर्ट टर्म लोन है जो 20 महीने की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है जिसमे 1,00,000 रु /- तक लोन 2% ब्याज दर पर मिल रहा है | जिससे अलाभार्थियो को अधिक ब्याज का भी भार नहीं हो रहा है |
Short Term Loan Scheme Keypoint
नाम | अल्पावधि ऋण योजना |
लाभ | 1 लाख रु तक का लोन की वितीय सहायता | |
पात्रता | अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उमीदवार इस योजना के लिए पात्र होंगे | |
लोन राशी | 1,00,000 रु /- |
ब्याज दर | 2% ब्याज दर |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://stcorporation.goa.gov.in |
अल्पावधि ऋण योजना के लाभ / Benefits
Short Term Loan Yojana में आवेदकों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार है जो यहा निचे देख सकते है |
- आवेदकों को 1 लाख रूपए तक का तत्काल लोन सॉर्ट टर्म के लिए प्रदान किया जाता है
- लोन पर सिर्फ 2% ब्याज दर लिया जाता है
- आवेदक शिक्षा के लिए ₹ 1,00,000/- तक का लोन प्राप्त कर सकता है
- चिकित्सा की आवश्यकता के लिए भी लोन प्राप्त कर सकते है 2% ब्याज दर के साथ |
- अगर कोई स्वरोजगार / व्यवसाय करने के लिए यह लोन लेना चाहता तो 1 लाख रूपए का लोन प्राप्त कर सकता है |
- योजना में अल्पावधि के लिए लोन प्राप्त कर सकते है जो 20 महीने पूरा किया जा सकता है |
- इस योजना में एक बार से लोन लेने के बाद समय पर चुकता करने के बाद फिर से इसी योजना का लाभ ले सकता है
पात्रता / Eligibility
अल्पावधि ऋण योजना के लिए लिए जाने वाले इस लोन के लिए आवेदकों को यह नियम शर्ते पूरी करनी होगी यानी योजना के लिए पात्रता यहा निचे जरुर पढ़े |
- इस योजना का लाभ सिर्फ (SC) अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभार्थियों को ही दिया जायगा |
- आवेदक गोवा राज्य का स्थाई नागरिक होना चाहिए |
- आवेदक के परिवार की आय 2 लाख तक या इससे कम होनी चाहिए |
- आवेदक शिक्षा के लिए योजना के तहत आवेदन कर लोन ले सकता है |
- व्यवसाय व चिकित्सा के लिए भी इस योजना के तहत लोन के लिए पात्र होंगे |
- इस योजना में लिया गया सॉर्ट टर्म लोन 20 महीने में चुकता करना होगा |
आवश्यक दस्तावेज / Documents
अल्पावधि ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी |
- आवेदक का आधार कार्ड |
- पैन कार्ड |
- अनुसूचित जनजाति (SC) प्रमाण पत्र (जाती प्रमाण पत्र ) |
- बैंक पासबुक|
- ₹ 50/- स्टांप पेपर पर जमानती शपथ पत्र
- जमानतदार का आईडी प्रमाण।
- मूलनिवास प्रमाण पत्र |
- पासपोर्ट साइज़ फोटो |
- मोबाइल नंबर |
अल्पावधि ऋण योजना में लोन जमा करवाने की अवधि इस प्रकार है |
अगर शिक्षा के लिए लोन लिया जा रहा है तो इस यह 1 लाख रूपए तक लोन मिलेगा जिस पर 2% ब्याज देना होगा और 20 महीने की अवधि में और 20 किस्तों में यह लोन चुकता करना होगा | अगर व्यवसाय या चिकित्सा के लिए इस योजना में लोन लेते है तो आपको यह 1 लाख रूपए तक का लोन 2% ब्याज पर मिलेगा जिसे चुकता करने की अवधि 10 महीने है जो 10 किस्तों में चुकता करना होगा |
Short Term Loan Scheme Apply Process
अल्पावधि ऋण योजना में मिलने वाला यह लोन के लिए आप किस तरह आवेदन कर कर लोन प्राप्त कर सकते है इसके लिए यहा निचे दी गई गाइडलाइन देखे |
- चरण 1: इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा जिसे आप अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, जनजातीय कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त करे |
- चरण 2: आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरे और सभी आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाए |
- चरण 3: भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेज के साथ आवेदन फॉर्म को संबंधित प्राधिकारी जमा करे |
- चरण 4: Application Form जमा करके रसीद प्राप्त करे |
इस तरह से आप अल्पावधि ऋण योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है और योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते है आवेदन करने के बाद आपके आवेदन की समीक्षा की जायगी और पात्र पाए जाने के बार लोन राशी आपके बैंक खाते में दी जायगी |
अल्पावधि ऋण योजना Guideline and Online Application Forms
Goa Short Term Loan Scheme से सम्बन्धित सभी प्रकार के ऑफिसियल Notification व Guideline आदि के लिए आप stcorporation.goa.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते है इसके लिए आपको सबसे पहले stcorporation.goa.gov.in पर जाना है और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको "Scheme" सेक्शन पर क्लिक करना हिया फिर आपके सामने Short Term Loan Scheme का लिंक आयगा उस पर क्लिक करे चेक कर सकते है |
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FAQ
गोवा अल्पावधि ऋण योजना क्या है ?
राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगो को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए के लिए शुरू की गई लोन योजना है जिसमे कम अवधि के लिए 1 लाख रूपए तक लोन कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है |
गोवा अल्पावधि ऋण योजना में अधिकतम किनता लोन मिलता है ?
गोवा अल्पावधि ऋण योजना में अधिकतम 1,00,000 रूपए तक का लोन मिलता है |
गोवा अल्पावधि ऋण योजना में लोन पर कितना ब्याज लगता है ?
अल्पावधि ऋण योजना के तहत लिया जाने वाले लोन पर 2% ब्याज दर के साथ लोन प्रदान किया जाता है |
अल्पावधि ऋण योजना में लोन जमा करवाने की अवधि क्या है ?
गोवा अल्पावधि ऋण योजना में लोन जमा करवाने की अलग अलग उदेश्य के लिए लिए गए लोन के अनुसार है जैसे शिक्षा लोन पर 20 महीने की अवधि प्रदान की जाती जिसे 20 किस्तों में चुकता करना होता है और व्यवसाय और चिकित्सा के लिए लिए जाने वाले लोन पर 10 महीने की अवधि के लिए लियन दिया जाता है |
गोवा अल्पावधि ऋण योजना के लिए में आवेदन कैसे कर सकता हु ?
गोवा अल्पावधि ऋण योजना में आपको ऑफलाइन आवेदन करना होता है जो आप जनजातीय कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करके अप्लाई कर सकते है |
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