विकलांग छात्र वित्तीय सहायता योजना - Disabled Students Financial Assistance scheme
केरला गवर्मेंट ने अपने राज्य के छात्रो के लिए विकलांग छात्र वित्तीय सहायता योजना शुरू की है इस योजना में राज्य के एसे छात्र जो विकलांग है उन्हें वितीय सहायता प्रदान की जायगी जिससे स्टूडेंट अपने आगे की पढाई को पूरा कर सके Department of Social Justice, Government of Kerala द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है जिसमे 10वीं, 11वीं, 12वीं समकक्ष परीक्षा देने वाले विकलांग स्टूडेंट को वितीय सहायता प्रदान की जायगी |
राज्य में बहुत से गरीब परिवारों के विकलांग बच्चे अपनी पढाई बिच में ही छोड़ देते है जिसका कारण होता है वितीय समस्या सरकार इन छात्रो को वितीय सहायता प्रदान करके आगे की पढाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती है और पढाई में लगने वाले फीस आदि की वितीय सहायता सरकार प्रदान करेगी |
विकलांग छात्र वित्तीय सहायता योजना का उद्देश्य
Disabled Students Financial Assistance scheme का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के विकलांग स्टूडेंट को वितीय सहायता प्रदान करना जिससे स्टूडेंट अधिक से अधिक क्लास तक पढाई कर सके जिसमे +2 तक पढाई को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है जो स्टूडेंट बचपन से विकलांग है या किसी दुर्घटना में विकलांग हो गए है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायगा |
Disabled Students Financial Assistance scheme keypoint
नाम | विकलांग छात्र वित्तीय सहायता योजना |
लाभ | 10वीं, 11वीं, 12वीं समकक्ष परीक्षा देने वाले विकलांग स्टूडेंट को 2000 रूपए तक वितीय सहायता राशी | |
पात्रता | 10वीं, 11वीं, 12वीं पढने वाले विकलांग छात्र |
राज्य | केरला |
apply | ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | sjd.kerala.gov.in |
विकलांग छात्र वित्तीय सहायता योजना के लाभ व विशेषता / Benefits
Disabled Students Financial Assistance scheme से होने वाला लाभ निम्न प्रकार है |
- स्टूडेंट को पाठ्यक्रम शुल्क कक्षा 10th के लिए ₹1750/- वितीय सहायता और ₹500/- Exam Fee Assistance
- 11th Class के स्टूडेंट के लिए ₹1950/- वितीय सहायता
- 12th Class के स्टूडेंट के लिए ₹1950/- वितीय सहायता
Class/Course | Course Fee Assistance | Exam Fee Assistance | Registration Fee Assistance | Admission Fee Assistance |
SSLC/10th Class | ₹1750/- | ₹500/- | ₹100/- | ... |
11th Class | ₹1950/- | ₹700/- | ₹100/- | ₹200/- |
12th Class | ₹1950/- | .... | ... | ... |
पात्रता / Elegibility
- स्टूडेंट जो 40% विकलांग है वही इस योजना के लिए पात्र होगा |
- आवेदन करता स्टूडेंट केरला राज्य निवासी होना चाहिए
- स्टूडेंट के परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपए से कम होनी चाहिए
- स्टूडेंट को 10th , 11th, 12th के लिए प्रवेश लेने के लिए इस योजना का अलभ दिया जायगा |
आवश्यक दस्तावेज / documents
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र/राशन कार्ड की प्रति (यदि लागू हो)
- बैंक खाते का विवरण
विकलांग छात्र वित्तीय सहायता योजना आवेदन कैसे करे
योजना का लाभ लेने के लिए किस तरह आवेदन कर सकते है इसके लिए यह दिए गए निम्न स्टेप को देखे
- चरण 01: योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या जिला सामाजिक न्याय कार्यालय में जाना होगा और आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- चरण 02: आवेदक को आवेदन पत्र पूरी तरह भरना होगा
- चरण 03: आवेदन जिला सामाजिक न्याय अधिकारी (डीएसजेओ) या संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र को जमा किया जा सकता है।
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