Mazi Ladki Bahin Yojana Eligibility : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करा पात्रता
Mazi Ladki Bahin Yojana Eligibility : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, के तहत महाराष्ट्र सरकार राज्य की सभी गरीब परिवारों की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए के हिसाब से प्रतिवर्ष 18000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. जिसमे महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई अर्ज करा पात्रता मापदंड की पात्रता को पूरा करना होता है.
जो महिलाएं 21 से 65 वर्ष के बिच की आयु सीमा में है और उनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 लाख या इससे कम है वो महिलाएं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करने के लिए पात्र होगी. हमने इस लेख में आपको मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज की पात्रता और पात्रता में बदलाव हुए है उनकी जानकारी बताने वाले है.
Mazi Ladki Bahin Yojana Eligibility : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करा पात्रता मराठी
- महिला महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए.
- राज्य में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाएं तथा परिवार में केवल एक अविवाहित महिला पात्र होगी.
- योजना के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष पूरी होने तक पात्र होगी.
- लाभार्थी महिला के पास आधार लिंक के साथ अपना बैंक खाता होना चाहिए.
- महिला लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय रु. 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की अपात्रता - Majhi Ladki Baheen Yojana Ineligibility
- जिनकी संयुक्त वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक हो.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो.
- जिनके परिवार के सदस्य सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. हालाँकि, रु. 2.50 लाख रुपये तक की आय वाले आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कर्मचारी और अनुबंध कर्मचारी पात्र होंगे.
- उक्त लाभार्थी महिलाओं को शासन के अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित वित्तीय योजना के माध्यम से प्रतिमाह रू. 1500/- या इससे अधिक का लाभ मिलेगा.
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हो.
- जिसके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य हो.
- जिनके पास अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है.
Mazi Ladki Bahin Yojana In Marathi - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेसाठी कोणत्या महिला पात्र आहेत?
- महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
- राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
- किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
- लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेसाठी कोणती महिला अर्ज करण्यास पात्र नाही?
- ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयापेक्षा अधिक आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु. २.५० लाखा पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
- सदर लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. १५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार आहे.
- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
- ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.
Mazi Ladki Bahin Yojana Eligibility Criteria In English - माझी लाडकी बहीण योजना पात्रता
- The woman should be a resident of Maharashtra state.
- Married, widowed, divorced, deserted and destitute women in the state and only one unmarried woman in the family will be eligible.
- The minimum age for the scheme will be 21 years and the maximum age will be 65 years.
- The beneficiary woman should have her own bank account with Aadhar link.
- The annual income of the female beneficiary family should not exceed Rs. 2.50 lakh.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करा कागदपत्रे - Documents
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को कागदपत्रे में कुछ छुट दी गई है जिसमे महिलाएं निचे बताये गए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के आवश्यक कागदपत्रे से आवेदन कर सकती है.
- आधार कार्ड आवेदन में आधार कार्ड के अनुसार नाम अंकित करें.
- आवास प्रमाण पत्र.
Note - निम्नलिखित में से कोई एक (15 वर्ष से पहले का राशन कार्ड / 15 वर्ष से पहले का मतदाता पहचान पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र) यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है.
- अगर महिला का जन्म विदेश में हुआ है तो पति.
Note - (15 वर्ष से पहले का राशन कार्ड / 15 वर्ष से पहले का मतदाता पहचान पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण पत्र) इनमें से कोई एक.
- वार्षिक आय - रु. 2.50 लाख से कम होना चाहिए
(A) पीले या नारंगी राशन कार्ड के मामले में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है.
(B) सफेद राशन कार्ड या बिना राशन कार्ड के मामले में वार्षिक आय रु. 2.50 लाख का प्रमाणपत्र आवश्यक है.
- नवविवाहितों के मामले में.
Note - यदि राशन कार्ड में उसका नाम अंकित नहीं है तो ऐसी नवविवाहित महिला के पति का विवाह प्रमाण पत्र वाला राशन कार्ड आय के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा.
- बैंक के खाते का विवरण.
Note - (खाता आधार लिंक होना चाहिए)
- लाभार्थी महिला का पुष्टिकरण पत्र और फोटो.
सारांश - Mazi Ladki Bahin Yojana Eligibility Criteria In Marathi
हमने आपको इस लेख में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करा पात्रता और अपात्रता के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आप मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करा पात्रता की जाँच करके आवेदन कर सकती है. अगर आपको इस लेख में दी गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज करा पात्रता से जुडी जानकारी पसंद आई है तो इस लेख को अपने सभी दोस्तों के साथ में जरुर शेयर करें. इसके आलावा आप मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की जानकारी के लिए हमारी इस वेबसाइट https://loanplan.org को नोट कर सकते है. आपको इस साईट पर केवल मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना से जुडी जानकारी मिलेगी.
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